सुप्रीम कोर्ट ने 1993 के मुम्बई बम हमले से जुड़े मामलों में अंडरवर्ल्ड सरगना अबू सलेम को राहत देते हुए टाडा अदालत में चल रहे दो मामलों की सुनवाई रोक दी है.
सलेम की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति पी. सतशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार और विदेश मंत्रालय को नोटिस जारी करते हुए टिप्पणी की कि मामले से एक अहम सवाल जुड़ा हुआ है कि क्या सरकार के निर्णय से पुतर्गाल की अदालतों के फैसलों पर कोई असर होगा?
सलेम ने याचिका में अपने खिलाफ देश में चल रहे सभी आपराधिक मामलों की सुनवाई स्थगित करने की अपील की है. न्यायमूर्ति सतशिवम ने सरकार से पूछा कि सलेम के प्रत्यर्पण के वक्त उसने पुर्तगाल की अदालत में क्या वचन दिया था?
उन्होंने कहा, 'हमें अपीलीय अदालत तथा पुर्तगाल के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करना होगा.' सलेम के प्रत्यर्पण की अनुमति देते हुए पुर्तगाल की अदालत ने कहा था कि उसे मृत्युदंड या 25 वर्ष से अधिक कैद की सजा नहीं दी जानी चाहिए. न्यायालय ने इस मामले में महान्यायवादी जी. वाहनवति से सहयोग के लिए भी नोटिस जारी किया.
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